हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। प्रदेश के हजारों पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी करने को लेकर एक नई शर्त लगा दी है।
इसके तहत अब पेंशन धारक लाभार्थी का खुद का अलग से खाता होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों के ज्वाइंट खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन आती है उन्हें तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में अलग खाता नंबर दर्ज करवाना होगा।
इसके बाद ही लाभार्थी के स्वयं के अलग खाते में पेंशन की राशि आएगी। आगामी पेंशन राशि लाभार्थियों के स्वयं के अलग खाते में ही आएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत लोगों को वृद्धावस्था, विधवा और अपंगता पेंशन मिलती है।
पेंशन लेने वाले सैकड़ों लाभार्थियों के खुद के खाते नहीं हैं। पत्नी या पति के साथ ज्वाइंट खाते हैं। पहले तो इस ज्वाइंट खाते में उस लाभार्थी की या दोनों पति.पत्नी की पेंशन आती रही है लेकिन अब पति का अलग और पत्नी का अलग बैंक खाता अनिवार्य है।