पिज्जा के साथ कैरी बैग न देने पर कंपनी को 8000 जुर्माना, आप भी सिखा सकते हैं सबक

हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। उपभोक्ता से पिज्जा के साथ कैरी बैग के 13.33 रुपये वसूलने पर कंपनी को अब 8000 रुपये जुर्माना चुकाना पड़ेगा। मामला शिमला का है। यहां मैसर्ज डोमिनोस और जूबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड पर उपभोक्ता आयोग ने 8000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

कंपनी से वसूली जाने वाली यह राशि उपभोक्ता को दी जाएगी। उपभोक्ता पीयूष ब्यास की ओर से दर्ज शिकायत का निपटारा करते हुए आयोग ने यह आदेश पारित किए है। शिमला समेत प्रदेश के कई अन्य मॉल और मार्ट में भी कैरी बैग के पैसे वसूले जाते हैं। लोग इनकी शिकायत कर इन्हें भी सबक सिखा सकते हैं।

मामले के अनुसार 25 दिसंबर 2019 को शिकायतकर्ता ने डोमिनोज से दो पिज्जा का ऑर्डर दिया था। पिज्जा देते समय उपभोक्ता से पैसे लिए गए। रसीद देखने पर पाया कि पिज्जा के अतिरिक्त 13.33 रुपये कैरी बैग के वसूले गए हैं।

उपभोक्ता ने दर्ज शिकायत में दलील दी कि माल की बिक्री अधिनियम की धारा 36 के तहत विक्रेता को वस्तु के साथ मुफ्त में कैरी बैग देना होता है।

आयोग ने शिकायतकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए 5000 रुपये जुर्माना और 3000 रुपये मुकदमेबाजी शुल्क और 13.33 रुपये कैरी बैग के अदा करने के आदेश दिए हैं।

जनता के हित में लिया यह फैसला आम लोगों के लिए फायदेमंद है। लोग भी शिकायतें कर न्याय हासिल कर सकते है।

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