चुनावी साल में सरकार ने बंपर नौकरियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
कर्मचारियों के 5,211 पद भरने का निर्णय लिया गया है। शिक्षण संस्थानों में 438 पद भरे जाएंगे, जिनमें तकनीकी शिक्षा विभाग में 56 और कॉलेजों में 27 पद शामिल हैं।
अन्य विभागों में 250 पद भरने की मंजूरी दी, जिसमें राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद भी शामिल हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती से 40 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।
कैबिनेट ने सेवाएं दे रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पदोन्नति आधार पर भरने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के सबसे निचले सोपान पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में चार प्रतिशत आरक्षण देने को भी मंजूरी दी।
फैसला लिया गया कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं को विश्वविद्यालय और बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा। इससे अगर कोई नकल करते पकड़ा गया तो वह तीन साल के लिए हर परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र हो जाएगा।
कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर रखने का निर्णय लिया है।
इनमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर को मानदेय आधार पर (6 घंटे प्रतिदिन) काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।
पंचायतीराज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।
इसी के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 124 नए पद सृजित करने और 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
अग्निवीरों के लिए भी बड़ी घोषणा
सरकार अग्निवीरों को नौकरियां देना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित करने पर विचार होगा।बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के जलग में नई उप तहसील खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम-2013 में संशोधन कर दंपती को मिलने वाला अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये किया गया।