शिमला। अतिरिक्त उपायुक्त शिमला शिवम प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज यहां जिला में शत-प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के संबंध में अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
उन्होंने कहा कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 21 दिनों के भीतर करना होता है उसके उपरांत 21 से 31 दिनों के भीतर 2 रूपए विलंब शुल्क के साथ स्थानीय रजिस्ट्रार के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि उसके उपरांत 30 दिनों से 1 साल के भीतर 5 रुपए विलंब शुल्क के साथ जिला रजिस्ट्रार के अनुमोदन के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आरजीआई द्वारा विकसित सीआरएस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिला में शत प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कार्य करें।
बैठक में जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा, जिला पंचायत अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।