हिमाचल रेडर न्यूज़ नेटवर्क। प्रदेश में 89 श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा( संशोधित वेतनमान) नियमों में संशोधन के लिए नियम तय कर दिए हैं। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने दो साल का राइडर हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार ने इसके लिए 3 जनवरी को अधिसूचित किए हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतनमान नियम 2022 को संशोधित किया है। इन श्रेणियों के वेतनमान में 15,000 से 17,000 रुपये तक की मासिक बढ़ोतरी होगी। इन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या करीब 35,000 हजार है।
इस संबंध में सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हो गया था। अब इन तमाम श्रेणियों के कर्मचारियों का दो साल की नियमित सेवाओं के बाद हायर पे स्टेज में वेतनमान निर्धारण होगा।
इस बारे में वित्त विभाग ने शेड्यूल दो भी जारी किया है, जिसमें सभी 89 श्रेणियों के लिए वेतन निर्धारण करने का शेड्यूल भी जारी किया है। इनमें 13 श्रेणियां कॉमन, कृषि विभाग की 10, शिक्षा विभाग 12, तकनीकी शिक्षा विभाग 6, आबकारी विभाग 3, स्वास्थ्य विभाग 9, दंत चिकित्सा विभाग 2, गृह, अभियोजन, कारागार, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उद्योग, सूचना एवं जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति और श्रम एवं रोजगार, कृषि, बागवानी, परिवहन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, लोक प्रशासन संस्थान, लोक सेवा आयोग और विधानसभा सचिवालय की एक-एक श्रेणियां शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग की 2, जनजातीय विकास विभाग 2, भू राजस्व 2, महिला एवं बाल कल्याण विभाग 4, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग 4, जनजातीय विकास विभाग और योजना विभाग की 2 श्रेणियां हैं।
अधिसूचना के साथ ही वेतन निर्धारण के लिए पे मैट्रिक्स का चार्ट भी जारी किया गया है। इसमें सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग लेवल दर्शाए गए हैं। जैसे क्लर्क के लिए अब 20,200-30,500, जेओए आईटी के लिए 20,600-31,200, कनिष्ठ तकनीशियन के लिए 20,200-22,700, जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 25,600-30,600, चपरासी या चौकीदार के लिए 18,000-19,100, जेबीटी के लिए 29,700-37,600, एलटी शिक्षक के लिए 35,600-40,100 और टीजीटी के लिए 38,100-41,600 के हिसाब से वेतन की हायर स्टेज मान्य होगी।