
हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
मंत्रिमण्डल ने पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से सम्बन्ध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया।
इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86200 पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाई नीति को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।
इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी की स्थापना की जाएगी।
यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानोंए सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशलए अर्द्ध.कुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी।
इस प्रस्ताव में कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने, पदोन्नति, अवकाश आदि को लेकर प्रावधान किया गया है।