हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। हिमाचल के हजारों पेंशनरों को अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफतरों में जाकर अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पंचायत सचिव राज्य के सरकारी पेंशनरों के जीवन प्रमाणपत्र सत्यापित कर सकेंगे।
यानि पेंशनर पंचायत सचिव के पास जाकर भी अब ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इससे पहले केवल राजपत्रित अधिकारी ही ऐसा कर सकते थे। इस बारे में अब जिला कोषाधिकारियों या अन्य कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
सभी विभागाध्यक्षों को भी इसकी प्रति दी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लेने में सहूलियत के लिए यह नए आदेश जारी किए हैं।