आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो 31 मार्च के बाद झेलनी होंगी ये 8 परेशानियां

हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। अगर आपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें। 31 मार्च 2023 तक अगर आप लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड एक अप्रैल 2023 से अमान्य हो जाएगा।

पैन मान्य न होने पर आप वाहन नहीं खरीद सकेंगे। मोटर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। 50000 रुपये से नीचे टाइम डिपॉजिट खाते व बेसिक बचत बैंक खाते के अलावा कोई भी खाता नहीं खोल सकेंगे।

क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए और डीमैट खाते के लिए आवेदन करने में दिक्कत आएगी। 50000 से अधिक रकम का म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।

आरबीआई बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर खरीदने के लिए एक बार में 50000 रुपये से अधिक का भुगतान करना मुश्किल होगा। बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक ही दिन में 50000 रुपये से अधिक नकद जमा नहीं कर सकेंगे।

जीवन बीमा प्रीमियम के लिए एक वित्त वर्ष में 50000 रुपये से अधिक की कुल राशि के भुगतान में परेशानी होगी। 10 लाख से अधिक की किसी भी अचल संपत्ति की खरीद.बिक्री नहीं कर पाएंगे।

प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की खरीद.बिक्री में मुश्किल। विदेश यात्रा में एक साथ 50000 रुपये से अधिक का नकदी भुगतान नहीं कर पाएंगे।

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